जन्मजात विसंगति से पीड़ित के लिये बीमा पालिसी क्यों नहीं; न्यायालय ने इरडा से मांगा जवाब

नयी दिल्ली, 19 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) से पूछा है कि जन्म के समय से विसंगतियों या विकारों से पीड़ित लोगों को बीमा कवर नहीं देना किस तरह तर्क संगत है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पी ने इरडा से जानना चाहा है कि , "उन्हें (ऐसे पीड़ितो को) बीमा कवर देने में क्या दिक्कत है।" पीठ ने इरडा से 17 दिसंबर को अगली तारीख से पहले अपना जवाब देने को कहा है। पीठ ने जनरल इंश्योरेंस काउंसिल और जीवन बीमा परिषद को भी

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