मुंबई, 29 अक्टूबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को करेंसी चेस्ट (बैंक नोट को सुरक्षित रखने के स्थान) पर आग से बचाव के उपायों का आडिट मान्यता प्राप्त एजेंसियों से कराने की अनुमति दी है। बैंक जिला अग्निशमन कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी की स्थिति में मान्यता प्राप्त एजेंसियों से आडिट करा सकेंगे। करेंसी चेस्ट वाले बैंकों को दो साल में एक बार आग से बचाव के उपायों का आडिट कराना होता है। केंद्रीय बैंक ने एक हालिया अधिसूचना में कहा कि उसे कई बैंकों से यह सूचना मिली है कि राज्य जिला अग्निशमन विभागों के पास कर्मचारियों
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