नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने सोमवार को आईएलएंडएफएस तथा समूह की अन्य कंपनियों के खिलाफ सभी प्रकार की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अत्यावश्यक याचिका पर सुनवाई के बाद अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह आदेश दिया। एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने मंत्रालय की आईएलएंडएफएस तथा उसकी अनुषंगी इकाइयों द्वारा लिये गये कर्ज पर 90 दिन की रोक के आग्रह वाली अर्जी खारिज किये जाने के बाद अपीलीय न्यायाधिकरण में याचिका दायर की गयी थी। न्यायाधीश एस जे मुखोपाध्याय
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