साल 2018 के नए महीने अक्टूबर में टीडीएस डिडक्शन से जुड़ा नियम भी बदलनेवाला है। इससे जुड़ी जानकारी सभी उन सरकारी, लोलक अथॉरिटी, लोगों को भेज दी गई है जो फिलहाल वैट के तहत टीडीएस काट रहे हैं। अब उन्हें जीएसटी के अंतर्गत टीडीएस लेना होगा। इसकी दरें 1% CGST और 1% SGST होगी।
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