नयी दिल्ली, 17 मार्च (भाषा) किसी नीलामी के लिए डुग-डुकी बजार कर या मुनादी लगा कर जनता को आकर्षिक करने के अपने फायदे होते होंगे पर बजार विनियामक सेबी को लगता है कि ये तरीके बीते जमाने की बात हो गए हैं और आज के समय में नए तरीकों से अधिक अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) को शुल्क भरने में चूक करने या आदेश के अनुसार भुगतान न करने वाली इकाइयों की सम्पत्ति बेच कर वसूली करने के अधिकार है। इन अधिकारों की समीक्षा के समय नीलामी के दौरान अपनाए जाने
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