नयी दिल्ली, 26 मार्च (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने दूरसंचार विभाग की तरफ से रिलायंस कम्युनिकेशंस (आर कॉम) को जारी दो नोटिस पर मंगलवार को रोक लगा दी। ये नोटिस भुगतान में देरी के कारण कंपनी को दिये गये स्पेक्ट्रम लाइसेंस को रद्द करने को लेकर दिये गये थे। एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने दूरसंचार विभाग के 20 मार्च 2019 की तारीख वाले पत्र पर भी रोक लगा दी। यह पत्र एक्सिस बैंक को 2,000 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी भुनाने
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