नयी दिल्ली, 30 नवंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कहा कि पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता और मंत्रालय से जुड़े दो अन्य अधिकारियों ने एक निजी कंपनी के लिए कोयला ब्लॉक के आवंटन की सिफारिश करते समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सूचना छिपायी और गलत तथ्य पेश किये। विशेष न्यायाधीश भारत पराशर ने गुप्ता तथा एक सेवानिवृत अधिकारी- के एस क्रोफा एवं दूसरे सेवारत अधिकारी के सी सामरिया को केंद्र की पिछली संप्रग सरकार के दौरान पश्चिम बंगाल में कोयला ब्लॉकों के आवंटन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराते हुए यह बात कही। अदालत
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