जिन लोगों की मां सिंगल पैरंट हैं, उनके लिए पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) के आवेदन के दौरान पिता का नाम बताना अनिवार्य नहीं होगा। यह नया नियम 5 दिसंबर, 2018 से लागू होगा। आयकर विभाग ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी।
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