सरकार ने निजी उपयोग के विद्युत संयंत्र के लिये हरित अनुमति नियम सरल बनाये

नयी दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा) केन्द्र सरकार ने इस्पात, सीमेंट और धातु उद्योगों को उनके निजी इस्तेमाल के मौजूदा विद्युत संयंत्रों के विस्तार अथवा नया विद्युत संयंत्र लगाने के लिये पर्यावरण के मामले में पहले से अनुमति लेने से छूट दे दी है। यह छूट बिना किसी सहायक ईंधन के अपशिष्ट ऊष्मा के इस्तेमाल वाली भट्टियों के संयंत्रों को दी गई है। केन्द्र सरकार के आदेश में कहा गया है कि यह छूट उन उद्योगों को दी गई है जो कि ऊष्मा के पुन: इस्तेमाल की क्षमता रखते है और ऊर्जा संरक्षण को

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