BOI और कर्नाटक बैंक पर RBI ने लगाया जुर्माना, क्या थी गलती?

नई दिल्ली भारतीय रिजर्व बैंक यानी ने दो बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इन बैंकों ने कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया, जिसकी वजह से इनपर जुर्माना लगा है। इन प्रावधानों में NPA से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं। BOI पर 5 करोड़ का जुर्माना सार्वजनिक क्षेत्र के पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इनमें एनपीए से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने एनपीए नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने पर पर भी 1.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रावधानों से चूके बैंक रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने केंद्रीय बैंक के निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आय मान्यता, ऐसेट क्लासिफिकेशन और अडवांस से संबंधित प्रावधान के तहत आते हैं। इसका ब्यौरा देते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि 31 मार्च, 2017 और मार्च, 2018 की वित्तीय स्थिति के तहत बीओआई के सांविधिक निरीक्षण में यह तथ्य सामने आया है कि बैंक ने कुछ निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है। कर्नाटक बैंक पर 1.2 करोड़ रुपये का जुर्माना इस बारे में बैंक को नोटिस दिया था। नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद बैंक पर जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है। इसी तरह के मामले में रिजर्व बैंक ने कर्नाटक बैंक पर 1.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने आय मान्यता और संपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) नियमों पर निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक पर भी 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।


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