नयी दिल्ली, 23 फरवरी (भाषा) बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बंद हो चुके एनएसईएल के 5,600 करोड़ रुपये के घोटाला मामले से जुड़े होने की वजह से मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज ब्रोकर और इंडिया इंफोलाइन कमोडिटीज को जिंस वायदा ब्रोकर के तौर पर काम करने के लिये उचित नहीं ठहराया है। सेबी ने जिंस डेरिवेटिव के लिये ब्रोकर बनने की उचित एवं अनुकूल योग्यता के लिये प्रतिष्ठा को बेहद महत्वपूर्ण कारक बताया। उसने कहा कि इन दो निकायों की प्रतिष्ठा गंभीर रूप से धूमिल हो चुकी है। सेबी ने 22 फरवरी को दो अलग आदेशों में कहा कि मोतीलाल
from Latest Business News in Hindi - बिज़नेस खबर, बिज़नेस समाचार, व्यवसाय न्यूज हिंदी में | Navbharat Times http://bit.ly/2GZOF02