नयी दिल्ली, चार जनवरी (भाषा) बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इश्यू आकार में बदलाव के मामलों में पेशकश के नये दस्तावेज दायर करने के लिये नये नियम जारी किये हैं। सेबी ने 31 दिसंबर को जारी अधिसूचना में कहा कि नये प्रावधानों के तहत किसी इश्यू के अनुमानित आकार में 20 प्रतिशत से अधिक घट-बढ़ होने की स्थिति में नया पेशकश दस्तावेज दायर करने की जरूरत होगी। अभी नये इश्यू तथा ऑफर फोर सेल दोनों के लिये इसकी जरूरत होती है। सेबी ने कहा कि यदि किसी ओएफएस में पेश किये गये शेयरों में या इश्यू के
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