सेबी का निवेशकों की सुविधा के लिये रेइट, इनिवट नियमों में ढील देने का प्रस्ताव

नयी दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रीयल इस्टेट इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (रेइट) और इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) के लिये नयी रूपरेखा प्रस्तावित की है। सेबी ने पूंजी जुटाने के संबंध में लचीलापन मुहैया कराने तथा निवेशकों तक इनकी पहुंच बढ़ाने के ध्येय से यह कदम उठाया है। नये प्रस्ताव के तहत सार्वजनिक रूप से जारी रेइट तथा इनविट के लिये न्यूनतम आवंटन तथा कारोबार लॉट को कम किया जाएगा। इसके साथ ही इनविट की फायदा उठाने की क्षमता सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। सेबी ने 2014 में

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