नयी दिल्ली, पांच जनवरी (भाषा) आयकर विभाग ने बिना मूल्य के या अपर्याप्त मूल्य के शेयरों के हस्तांतरण पर कर के प्रावधान संबंधी चार दिन पुराने सर्कुलर को वापस ले लिया है। विभाग का कहना है कि संबंधित विषय न्यायालय में विचाराधीन है। यह सर्कुलर 31 दिसंबर को जारी किया गया था। इसमें किसी ऐसी कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले शेयर पर आयकर कानून की धारा 56(2)(सात-क) के लागू होने के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया था जिसमें सार्वजनिक रूचि अधिक नहीं हो। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के इस स्पष्टीकरण में कहा गया था कि ऐसे मामले
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