RBI के LRS के तहत किसी भारतीय नागरिक को विदेश में सालाना अधिकतम 2.5 लाख डॉलर तक के शेयर या प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार है। इस तरह इन कंपनियों में निवेश नियमों के खिलाफ हैं और इससे फेमा और पीएमएलए जैसे भारतीय कानून का उल्लंघन होता है।
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