नयी दिल्ली, 11 नवंबर (भाषा) दिल्ली परिवहन विभाग ने चोरी हो गए वाहनों के मालिकों को अपनी पंजीकरण संख्या अपने पास रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने इस संबंध में मौजूद प्रावधान का दुरूपयोग रोकने के लिए यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने इस संबंध में पिछले सप्ताह दिशा निर्देश जारी किए। नए निर्देशों के अनुसार, पुलिस से वाहन का पता नहीं लगने की रिपोर्ट मिलने के बाद उसी पंजीकरण संख्या को अपने पास रखने का आवेदन अब 180 दिन के भीतर ही दिया जा सकेगा। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इससे पहले
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