नयी दिल्ली, 20 नवंबर (भाषा) आयकर विभाग ने अस्थायी खाता संख्या (पैन) आवेदन में आवेदक के पिता-माता के अलग होने की स्थिति में पिता का नाम देने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। आयकर विभाग ने एक अधिसूचना के जरिये आयकर नियमों में संशोधन किया है। विभाग ने कहा है कि अब आवेदन फॉर्म में ऐसा विकल्प होगा कि माता-पिता के अलग होने की स्थिति में आवेदक मां का नाम दे सकता है। अभी पैन आवेदनों में पिता का नाम देना अनिवार्य है। नया नियम पांच दिसंबर से लागू होगा। नांगिया एडवाइजर्स एलएलपी के भागीदार सूरज नांगिया
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