नयी दिल्ली, 12 नवंबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ‘लिक्विड’ यानी तरल म्यूचुअल फंड के लिये नियम कड़े कर सकता है और निवेश को एक न्यूनतम समय तक उसमें बनाए रखने की समय सीमा तय कर सकता है। यह बात यहां वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार कही। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) के चूक के बाद गैर बैंकिंग बीमा कंपनियों के समक्ष नकदी की कमी के बीच यह बात सामने आयी है। अधिकारियों ने कहा कि सेबी ‘लिक्विंड फंड’ म्यूचुअल फंड योजजनाओं में निवेशक को बनाए रखने की
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