नयी दिल्ली, 22 नवंबर (भाषा) ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) को गोदी शुल्क के रूप में मुंबई बंदरगाह न्यास को करीब 242 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया गया है। पाइपलाइन के माध्यम से कच्चे तेल के आवागमन के लिये यह शुल्क देना होता है। ओएनजीसी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि वह दावे की स्वीकार्यता की पर गौर कर रही है। बंदरगाह शुल्क प्राधिकार (टीएएमपी) ने तीन अक्टूबर को यह आदेश दिया। टीएएमपी ने अपने आदेश में कहा, "ओएनजीसी को मुंबई बंदरगाह न्यास को गोदी शुल्क के रूप में पैसे देने को कहा है।
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