विशेष संवाददाता, नई दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि संगठन () ने कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए 6 लाख कंपनियों और 5 करोड़ खाताधारकों को राहत दी है। इसके तहत अब नियोक्ता, मार्च का और अपनी अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं में योगदान का भुगतान 15 मई तक कर सकता है। EPFO की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मार्च महीने का योगदान का भुगतान 15 अप्रैल तक किया जाना था। इसे बढ़ाकर अब 15 मई कर दिया गया है। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण अप्रत्याशित स्थिति को देखते हुए मार्च महीने के वेतन के लिए ECR जमा करने की तारीख 15 मई तक की जा रही है। यह उन नियोक्ताओं के लिए है, जिन्होंने अपने कर्मियों को मार्च महीने का पारितोषिक दे दिया है। बयान में कहा गया है कि लेबर मिनिस्ट्री के इस फैसले से उन नियोक्ताओं को राहत मिलेगी, जिन्होंने अपने कर्मचारियों को इस साल मार्च का वेतन वितरित कर दिया है। यह महामारी के दौरान कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए नियोक्ताओं को एक प्रोत्साहन है। जिन नियोक्ताओं ने अपने कर्मियों को मार्च महीने का वेतन दिया है, उन्हें न केवल EPF बकाया भुगतान के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है, बल्कि अगर वे 15 मई या उससे पहले उसे जमा कर देते हैं, उनपर ब्याज और जुर्माने की भी देनदारी नहीं बनेगी।
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