कार में फास्टैग लगा है तब भी नैशनल हाइवे देना पड़ सकता है दोगुना जुर्माना, जानें नियम

शिशिर चौरसिया, नई दिल्ली आपने अपने वाहन पर लगे को नहीं कराया तो यह आपको महंगा पड़ सकता है। सरकार ने तय किया है कि यदि किसी मोटर वाहन पर लगा फास्टैग ठीक से काम नहीं कर रहा है या उसमें पर्याप्त राशि का रिचार्ज नहीं है और वह टोल प्लाजा पर फास्टैग लेन में घुसता है तो उस वाहन से जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माने की रकम उस वाहन पर लगने वाले टोल फी की दोगुनी होगी। केंद्र सरकार ने इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है, जो 15 मई, 2020 से ही देशभर में लागू हो गई है। फास्टैग लगवाया लेकिन रिचार्ज भूल गए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि फास्टैग को अनिवार्य किए महीनों बीत गए, लेकिन लोग अभी भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसे ढेरों मामले देखे गए कि कार या अन्य मोटर वाहन पर फास्टैग लगा है, लेकिन उसमें पर्याप्त राशि का रिचार्ज नहीं है। ऐसे वाहन फास्टैग वाले लेन में घुसते हैं और टोल पर रुककर नकद में शुल्क चुकाते हैं। ऐसे में बेवजह देरी होती है और फास्टैग लेन में भी लंबी लाइन लग जाती है। कुछ मामले ऐसे सामने आए जिसमें फास्टैग खराब हो गए हैं या उसे मोड़ दिया गया है, इससे उसका सर्किट ब्रेक हो गया है। ऐसे फास्टैग ठीक से काम नहीं करते। यदि किसी वाहन में ऐसा पाया जाता है तो भी दोगुना जुर्माना देना होगा। टोल पर लंबी लाइन से बचने को फास्टैग पर स्थित टोल प्लाजा पर लंबी लाइन से निजात पाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टोल प्रणाली को बीते 15 दिसंबर, 2019 से ही लागू कर दिया गया था। लेकिन पर्याप्त फास्टैग की उपलब्धता नहीं होने की वजह से इसे अनिवार्य करने में 15 जनवरी, 2020 और उसके बाद 15 फरवरी तथा कुछ इलाकों में 28 फरवरी 2020 तक की मोहलत दी गई थी। इसे लागू करने का एक कारण ई पेमेंट को बढ़ावा देना भी है। हर टोल पर एक कैश लेन सरकार ने देश के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग प्रणाली से टोल वसूलने का फैसला तो किया है, साथ ही सभी पर एक लेन कैश लेन भी रखा गया है। अधिकारी का कहना है कि कैश लेन में वाहनों की लंबी लाइन होती है, इसलिए अक्सर वाहन चालक फास्टैग नहीं होने या उसमें पर्याप्त राशि नहीं होने पर भी कैश लेन में नहीं जाकर फास्टैग लेन में वाहन घुसा देते हैं। इससे नकद में भुगतान करने में देरी होती है और उस लेन में भी लंबी लाइन लगती है। पिछले साल से ही यह व्यवस्था केंद्र सरकार ने पिछले साल 15 दिसंबर से ही देश के सभी टोल टैक्स बूथों पर फास्टैग अनिवार्य किया था। इसके तहत अगर आपके वाहन में फास्टैग नहीं लगा है और गलती से इस लेन में घुस गए तो आपको टोल टैक्स का दोगुना दंड देने का प्रावधान किया गया है।


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