आरबीआई के इस सर्कुलर के तहत बैंकों को 180 दिन के बाद दो हजार करोड़ के कर्ज़ को नहीं चुकाने वालों के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के तहत इन्सॉल्वेंसी प्रॉसेस में जाना पड़ता था। इसकी अनिवार्यता सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर को गैरकानूनी करार देते हुए खत्म कर दी है।
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