सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारी अब पूरी सैलरी के आधार पर ईपीएस में योगदान दे सकते हैं। इससे रिटायरमेंट के बाद उन्हें कई गुणा अधिक पेंशन मिलेगी।
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