नयी दिल्ली, तीन अप्रैल (भाषा) केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकारियों ने जीएसटी अधिकारियों से कहा है कि वह जीएसटी के तहत नये पंजीकरण आवेदनों को आगे बढ़ाते समय सतर्कता बरतें। यह सलाह उन कारोबारियों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुये दी गई है जिनका पंजीकरण पहले अनुपालन पूरा नहीं करने के कारण निरस्त कर दिया गया। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह नये पंजीकरण के लिये प्राप्त आवेदनों में दी गई सूचनाओं का विश्लेषण करें। इन आवेदनों में
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