नयी दिल्ली, दो अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल जारी भारतीय रिजर्व बैंक के उस परिपत्र को मंगलवार को रद्द कर दिया जिसमें कर्ज लौटाने में एक दिन की भी चूक पर कंपनी को दिवालिया घोषित करने का प्रावधान है। न्यायाधीश आर एफ नरीमन ने कहा, ‘‘हमने आरबीआई परिपत्र को असंवैधानिक घोषित किया है।’’ रिजर्व बैंक ने 12 फरवरी 2018 को परिपत्र जारी कर कहा था कि बैंकों को 2,000 करोड़ रुपये या उससे ऊपर के कर्ज के मामलों में एक दिन की भी चूक की स्थिति में दिवाला एवं रिण
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