नयी दिल्ली, 23 अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने मंगलवार को कहा कि एस्सार स्टील के कर्जदाताओं की समिति कंपनी को परिचालन ऋणदाताओं के बीच भेदभाव नहीं कर सकती। एस्सार स्टील के कर्जदाताओं की समिति ने कंपनी को परिचालन ऋण देने वालों को दो श्रेणियों में बांट दिया है। इसमें एक श्रेणी एक करोड़ रुपये से कम के दावे वालों की रखी गई है जबकि दूसरी उससे अधिक के बकाया दावा करने वालों की है। सुनवाई प्रक्रिया के दौरान एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायाधीश एस. जे. मुखोपाध्याय की पीठ ने कहा कि परिचालन ऋणदाता के साथ अलग-अलग तरह
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