मुंबई, सात फरवरी (भाषा) रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को बैंकों के लिये थोक जमा मानदंड के तहत जमा की जाने वाली राशि को मौजूदा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया है। बैंकों को कोष जुटाने में परिचालन को लेकर अधिक स्वतंत्रता देने के लिये यह कदम उठाया गया है। बैंकों को उनकी जरूरत और संपत्ति-जवाबदेही प्रबंधन (एएलएम) अनुमान के तहत थोक जमा पर अलग-अलग ब्याज दर की पेशकश का विशेषाधिकार दिया गया है। थोक जमा पर ब्याज दर छोटी राशि की उसी अवधि की मियादी जमा के मुकाबले कुछ अधिक होती है। एक बयान में
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