दिवाला प्रक्रिया में शामिल कंपनियों को ईसीबी से धन जुटाने की मंजूरी

मुंबई, सात फरवरी (भाषा) दिवाला कानून के तहत निपटान प्रक्रिया को सुगमता से आगे बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बोली लगाने वाली कंपनियों को बाह्य वाणिज्यिक कर्ज (ईसीबी) के जरिये धन जुटाने की मंजूरी दे दी है जिससे वे मौजूदा ऋणदाताओं को भुगतान कर सकें। मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत ईसीबी से जुटाई गई राशि चाहे वह विदेशी मुद्रा में हो या रुपये में, का इस्तेमाल पुनर्भुगतान के लिए या घरेलू रुपये के कर्ज के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता। रिजर्व बैंक ने बयान में कहा, ‘‘कॉरपोरेट दिवाला निपटान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत आवेदकों को दिवाला

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