नयी दिल्ली, 14 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने एक गैर सरकारी संगठन को व्हाट्सएैप भुगतान सेवा में आंकड़ों को भारत में ही संग्रहीत करने के नियमों का अनुपालन करने का निर्देश दिए जाने को लेकर दायर याचिका में भारतीय रिजर्व बैंक को एक पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन और न्यायमूर्ति विनीत शरण की पीठ ने सोमवार को इस गैर सरकारी संगठन सेन्टर फार अकाउन्टेबिलिटी एंड सिस्टेमिक चेंज के वकील विराग गुप्ता से कहा कि वे रिजर्व बैंक को पक्षकार बनाने के लिये एक सप्ताह के भीतर आवेदन प्रस्तुत करें। इस संगठन ने अपनी याचिका
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