नयी दिल्ली, सात जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बकाया भुगतान नहीं करने के मामले में एरिक्सन इंडिया की अवमानना याचिका पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आरकॉम) के चेयरमैन अनिल धीरूभाई अंबानी और अन्य को सोमवार को नोटिस जारी किये। न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने अंबानी और अन्य से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। आर कॉम की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने न्यायालय से एरिक्सन इंडिया के बकाये के भुगतान के संबंध में 118 करोड़ रुपये देने की पेशकश की। हालांकि, एरिक्सन के वकील ने यह राशि स्वीकार करने से इनकार किया और कहा
from Latest Business News in Hindi - बिज़नेस खबर, बिज़नेस समाचार, व्यवसाय न्यूज हिंदी में | Navbharat Times http://bit.ly/2Tzvhdw