नयी दिल्ली, चार जनवरी (भाषा) मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत गठित अपीलीय न्यायाधिकरण ने न्यायिक अधिकरण के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उसने प्रवर्तन निदेशालय को पंजाब नेशनल बैंक के पास गिरवी पड़ी बंदना विद्युत लिमिटेड की संपत्ति कुर्क करने आदेश दिया था। न्यायाधिकरण के चेयरमैन न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह ने कहा कि पीएनबी एक सरकारी बैंक है और बैंक इस समय संकट में हैं। ऐसे में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे बैंक की ऋण राशि वापस आने का रास्ता बंद हो जाये। इससे बाजार में उनकी हालत और खराब होगी। पीएनबी ने न्यायिक अधिकरण के
from Latest Business News in Hindi - बिज़नेस खबर, बिज़नेस समाचार, व्यवसाय न्यूज हिंदी में | Navbharat Times http://bit.ly/2LPNUXX