नयी दिल्ली, 18 नवंबर (भाषा) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का सभी बैंकिंग सेवाओं के एकल सामधान मंच योनो की कार्यप्रणाली आधार सत्यापन पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद से प्रभावित है। बैंक ने इसके मद्देनजर वैकल्पिक समाधान को लेकर रिजर्व बैंक से स्पष्टीकरण की मांग की है। उच्चतम न्यायालय ने 26 सितंबर को एक आदेश में कहा था कि बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता या बैंक खाता खोलने के लिये 12 अंकों वाली विशिष्ट आधार संख्या को जोड़ना अनिवार्य नहीं है। उसके बाद से एसबीआई ने ‘यू ओनली नीड वन (योनो)’ के जरिये बिना दस्तावेजों के खाता खोलने की सुविधा को
from Latest Business News in Hindi - बिज़नेस खबर, बिज़नेस समाचार, व्यवसाय न्यूज हिंदी में | Navbharat Times http://bit.ly/2Q3E09y