हम नरभक्षी टाइगर नहीं हैं: उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली, 21 सितंबर(भाषा) उच्चतम न्यायालय ने राज्यों से कहा है कि यदि शीर्ष अदालत में कोई मामला लंबित है तो उन्हें भयभीत नहीं होना चाहिए क्योंकि वह ‘‘नरभक्षी टाइगर नहीं है।’’ न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने खनन से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की, ‘‘हम टाइगर या ऐसा कुछ नहीं हैं। हम नरभक्षी टाइगर नहीं हैं उन्हें भयभीत नहीं होना चाहिए।’’ न्यायालय ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब एक निजी फर्म की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी राज्य सरकार पर दबाव बनाने के इरादे से आंध्र

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