नई दिल्ली, 30 सितंबर (भाषा) कैट ने चोरी के सामान से जुड़ी आईपीसी की कुछ धाराओं में बदलाव का गृह मंत्री राजनाथ सिंह से रविवार को आग्रह किया। उसने ईमानदार व्यापारियों को परेशानी से बचाने के लिए ऐसा करने का अनुरोध किया है। व्यावसायिकों के संगठन ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 411 और 412 के तहत चोरी के सामान की खरीद-बिक्री करने वाले कारोबारियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अलावा उसे दंडित किया जा सकता है और उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। उसने कहा कि ये धाराएं गैर-जमानती हैं। द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया
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