नियोक्ताओं को पंजीकरण के लिये आवेदन, शुल्क भुगतान आनलाइन करना अनिवार्य

नयी दिल्ली, 26 सितंबर (भाषा) श्रम मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि कुछ कानूनों के तहत नियोक्ताओं को पंजीकरण और लाइसेंस के लिये श्रम सुविधा पोर्टल पर आनलाइन आवेदन और शुल्क देना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे सार्वजनिक सेवा डिलीवरी प्रणाली सुधरेगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के बयान के अनुसार सरकार के ‘डिजिटल इंडिया’ पहल पर जोर को देखते हुए उसने पंजीकरण और लाइसेंस के लिए आवेदन श्रम सुविधा पोर्टल पर ही आनलाइन करना अनिवार्य किया है। नियोक्ता अगर अनुबंध श्रम (नियमन एवं निरस्तीकरण) कानून (1970 का 37वां कानून), अंतर-राज्यीय प्रवासी

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