नई दिल्ली से पीड़ित मरीजों के इलाज में सहायक दिखे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन केमिकल का निर्यात बंद कर दिया गया है। यही नही, इस रसायन से बने अन्य फॉर्मूलेशन का निर्यात भी प्रतिबंधित किया गया है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी) से इस बारे में जरूरी अधिसूचना जारी हो चुकी है। डीजीएफटी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक कुछ शर्तों के आधार पर इस रसायन के निर्यात की छूट भी है। कब मिलेगी निर्यात से छूट सरकार ने इस रसायन के निर्यात के लिए 3 शर्तों के आधार पर छूट देने का प्रावधान किया है। पहला, किसी ऐसे एसईजेड या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट से इसका निर्यात हो सकता है जबकि उसे पहले से तय हुए अडवांस लाइसेंस के दायित्व को पूरा करना हो। दूसरा, इस अधिसूचना के जारी होने से पहले ही इरीवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट या आईसीएलसी जारी हो गया हो या निर्यातक को इसका पूरा भुगतान पहले ही प्राप्त हो गया हो। तीसरा, यदि भारत सरकार मानवीय आधार पर किसी देश को इस रसायन का निर्यात करने चाहती है तो फिर उस पर प्रतिबंध मान्य नहीं होगा। पीड़ितों के इलाज में सहायक वैसे तो अभी तक कोरोना वायरस से पीड़ित के इलाज के लिए किसी दवा का इजाद नहीं हुआ है, लेकिन कई मामलों में इस रसायन से बनी का उपयोग इस रोग से लड़ने में सहायक दिखा है। इसीलिए डॉक्टरों को आशा की एक नई किरण दिखी है। सरकार ने इस रसायन का निर्यात इसलिए प्रतिबंधित किया है ताकि इसकी देश में किल्लत ना हो।
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