झूठे विज्ञापनों पर सिलेब्रिटीज नहीं मैन्युफैक्चरर्स पर कसेगा फंदा

ऋतुराज तिवारी, नई दिल्ली सरकार झूठे या भ्रामक संदेश देने वाले प्रॉडक्ट्स के विज्ञापन से जुड़े सिलेब्रिटीज के लिए जेल की सजा जैसे सख्त नियमों को लागू करने में जल्दबाजी नहीं करेगी। पिछले साल लागू हुए नए उपभोक्ता कानून में भ्रामक विज्ञापन देने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और जेल की सजा का प्रस्ताव था। लेकिन उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि अगर सिलेब्रिटीज सिर्फ वही कह रहे हैं जो कहने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो पहले मैन्युफैक्चरर्स पर फंदा कसा जाएगा। पासवान ने ईटी को बताया, 'अगर कोई सेलेब्रिटी वही संदेश दे रहा है जो उसे लिख कर दिया गया है तो इसके लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इस तरह के झूठे दावों के लिए मैन्युफैक्चरर्स पर जुर्माना लगेगा। लेकिन अगर सेलेब्रिटी को जो स्क्रिप्ट लिखकर दी गई है वह उससे हटकर खुद से कुछ बोलता है तो इस मामले में वह दोषी होगा। इसी तरह मीडिया को भी इसके लिए कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता है।' इस तरह की पहली गलती करने पर सेलेब्रिटी को चेतावनी दी जाएगी। पासवान का कहना था, 'अगर वह गलती दोहराता है तो उस पर जुर्माना लगेगा और तीसरी बार ऐसा करने पर उसे सजा भी हो सकती है। हालांकि, इस मामले में मैन्युफैक्चरर्स को किसी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। नए कंज्यूमर प्रटेक्शन ऐक्ट, 2019 में प्रावधान के अनुसार उन्हें भी सजा मिलेगी। अगर गलती दोहराई जा रही है तो इस मामले में अथॉरिटी 50 लाख रुपये तक का जुर्माना और पांच साल तक की सजा दे सकती है। वहीं, सिलेब्रिटीज पर विज्ञापन करने के लिए एक साल तक बैन लग सकता है। गलती दोबारा करने पर इस अवधि को बढ़ाकर तीन साल किया जा सकता है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'प्रॉडक्ट्स का विज्ञापन करने वाले सेलेब्रिटी को संरक्षण देने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं।' सरकार ई-कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए सख्त नियम लाने पर विचार कर रही है क्योंकि इन कंपनियों के खिलाफ बड़ी संख्या में शिकायतें मिल रही हैं। पासवान ने बताया, 'हमें कंज्यूमर के साथ ही इंडस्ट्री से जुड़े संगठनों से भी फीडबैक मिला है। हम हम सही तरीके से कारोबार करना सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाएंगे क्योंकि ऑनलाइन खरीदारी लगातार बढ़ रही है इस सेक्टर के लिए कोई नियामक नहीं है।'


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