नई दिल्ली मिठाई की दुकानों पर ट्रे और परातों में रखी मिठाइयां देखकर आप मन तो तुरंत उसे खाने का करता है, लेकिन आप यह सोचकर रुक जाते हैं कि कहीं खराब तो नहीं? अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। दो महीने की बात है, आप इस चिंता से मुक्त हो जाएंगे और आपको पता होगा कि मिठाई कब बनी है औ कब तक खाई जा सकती है। खुले में बिकने वाली मिठाइयों की क्वॉलिटी को लेकर सरकार आश्वस्त होना चाहती है। स्थानीय दुकानों पर मिलने वाले खाने-पीने के साामन की क्वॉलिटी में सुधार लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत जून 2020 के बाद से, स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों और डब्बों में लिखनी होगी। मौजूदा समय में, एक्सपायरी डेट को डिब्बाबंद मिठाई के डिब्बे पर लिखना अनिवार्य है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने हेल्थ के खतरों को देखते हुए यह कदम उठाया है। उपभोक्ताओं को बासी/ खाने की अवधि समाप्त होने के बाद भी मिठाइयों की बिक्री की सूचना मिलने के बाद इस संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है। FSSAI के आदेश में कहा गया है, ‘सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, यह तय किया गया है कि खुले में बिक्री वाली मिठाइयों के मामले में, बिक्री के लिए रखी मिठाई के कंटेनर/ट्रे पर एक्सपायरी डेट को लिखना होगा।’ यह आदेश एक जून, 2020 से प्रभावी होगा। आदेश के अनुसार राज्यों के फूड सेफ्टी कमिश्नर को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
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