जीएसटी की नई रियायती दरें एक अप्रैल से लागू हुई हैं, जिसके तहत किफायती घरों पर 1 पर्सेंट और दूसरे घरों पर 5 पर्सेंट जीएसटी का भुगतान करना होगा। पहले यह दर क्रमश: 8 पर्सेंट और 12 पर्सेंट थी।
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