एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अलग-अलग टावरों की GST दर हो सकती है अलग

जीएसटी की नई रियायती दरें एक अप्रैल से लागू हुई हैं, जिसके तहत किफायती घरों पर 1 पर्सेंट और दूसरे घरों पर 5 पर्सेंट जीएसटी का भुगतान करना होगा। पहले यह दर क्रमश: 8 पर्सेंट और 12 पर्सेंट थी।

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