नयी दिल्ली, सात मई (भाषा) प्रतिभूति एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने शेयर ब्रोकरों ओपीजी सिक्योरिटीज और जीकेएन सिक्योरिटीज के खिलाफ एनएसई को-लोकेशन मामले में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय (सेबी) के आदेश पर अंतरिम स्थगन दे दिया है। हालांकि, ओपीजी और जीकेएन को 20 मई और या उससे पहले सेबी के पास क्रमश: 7.5 करोड़ रुपये और 2.5 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया गया है। न्यायाधिकरण ने कहा कि यदि यह राशि निर्धारित समय में जमा नहीं कराई गई तो अंतरिम आदेश अपने आप हट जाएगा।
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