मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के 12 फरवरी वाले सर्कुलर को रद्द कर दिया, जिसमें 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा बड़े लोन अकाउंट्स को डिफॉल्ट के 180 दिनों के भीतर रिजॉल्व न किए जाने पर इनसॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड के तहत ले जाने का निर्देश दिया गया था।
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