नयी दिल्ली, तीन जनवरी (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई), प्रवासी भारतीयों और भारत के विदेश में रह रहे नागरिकों के जरिए होने वाले विदेशी निवेश के लिए एकल व्यवस्था की शुरुआत की है। बाजार नियामक ने इसके लिये एफपीआई और प्रवासी भारतीय के जरिये आने वाले विदेशी निवेश की एकल व्यवस्था हेतु नियम जारी किये हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की नयी व्यवस्था के अनुसार मकान के लिए ऋण देने वाली कंपनियों और प्रणाली के लिये अहम् गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए रिणबोझ अथवा ऐसे शेयरों को जारी करने से उनकी शेयरधारिता में
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