नयी दिल्ली, तीन जनवरी (भाषा) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स से जुड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नये संशोधित नियम भंडारण आधारित प्रारूप या बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं देते हैं। विभाग ने कहा कि नये प्रावधान उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि खरीदारों के लिये निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी व्यापार गतिविधियां लाभकारी होंगी। डीआईपीपी की ओर से यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है जब पिछले महीने उसने ई-कॉमर्स क्षेत्र में एफडीआई से जुड़े नियमों में बदलाव की घोषणा की
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