पार्श्वनाथ लैंडमार्क डेवलपर्स के खिलाफ दिवाला कानून के तहत अर्जी पर होगी सुनवाई

नयी दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने रीयल एस्टेट क्षेत्र की कंपनी पार्श्वनाथ लैंडमार्क डेवलपर्स के खिलाफ दिवाला कानून के तहत समाधान की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दे दी है और समाधन पेशेवर भी तय कर दिया है। पार्श्वनाथ लैंडमार्क, पार्श्वनाथ डेवलपर्स की अनुषंगी कंपनी है जो दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में आवासीय परियोजनाओं का विकास करती है। एनसीएलटी की दिल्ली शाखा ने तीन मकान खरीदारों द्वारा कंपनी के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी दाखिल कर ली है। साथ ही इसके लिए यशजीत बरार को अंतरिम समाधान पेशेवर (आरपी) के तौर पर नियुक्त किया

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