दिल्ली उच्च न्यायालय ने एयरपोर्ट मेट्रो लाइन मामले में मध्यस्थता अदालत के फैसले को खारिज किया

नयी दिल्ली, 18 जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो लाइन के मामले में मध्यस्था अदालत द्वारा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की अनुषंगी डीएएमईपीएल के पक्ष में दिए फैसले को खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की अनुषंगी दिल्ली एयरपोर्ट मेअ्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) ने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो लाइन मेंसुरक्षा संबंधी मुद्दों के चलते इसके परिचालन से खुद को अलग कर लिया था। इसके बाद यह मामला मध्यस्थता अदालत में गया जहां मध्यस्थता अदालत ने मई 2017 में डीएएमईपीएल के इस पक्ष को स्वीकार कर लिया कि इस मेट्रो लाइन पर परिचालन व्यवहार्य नहीं है क्योंकि इसमें ढांचागत

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