मुंबई, 18 जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने आईएलएफएस समूह के पूर्व निदेशकों को उनके किसी एक बैंक खाते से हर माह दो लाख रुपये निकालने की अनुमति दे दी है। हालांकि, उन्हें न्यायाधिकरण को पहले इसकी सूचना देनी होगी। आईएलएफएस सिक्युरिटीज सर्विसेस के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी एस. रंगराजन को छोड़कर आईएलएफएस समूह के पूर्व निदेशकों ने 16 जनवरी को एनसीएलटी से संपर्क कर उसके तीन दिसंबर 2018 के आदेश पर स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया था। एनसीएलटी ने इन सभी के 16 जनवरी तक अपनी संपत्तियों का निपटान करने और किसी तीसरे पक्ष को अधिकार देने
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