निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनामाइड आयात के लिये अनापत्ति प्रमाणपत्र की जरूरत समाप्त

नयी दिल्ली, 18 जनवरी (भाषा) सरकार ने निकोटिनिक अम्ल और निकोटिनामाइड के आयात के लिये अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की शर्त समाप्त कर दी है। इसकी जानकारी वाणिज्य मंत्रालय की एक अधिसूचना में दी गयी है। ये दोनों रसायन विटामिन बी3 के प्रकार हैं तथा इनका इस्तेमाल चुनिंदा चिकित्सा उद्देश्यों में किया जाता है। अभी तक इन रसायनों के आयात के लिये ग्वालियर स्थित नारकोटिक्स आयुक्त से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की जरूरत होती थी। विदेशी व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 15 जनवरी को जारी एक अधिसूचना में कहा कि अब अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की इस नीतिगत जरूरत को तत्काल प्रभाव से समाप्त

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