नयी दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) ने कर्ज के बोझ से दबी एस्सार स्टील के एक व्यवसायिक ऋणदाता की 800 करोड़ रुपये बकाया वसूली की अपील खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एस. जे. मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने कंपनी के व्यवसायिक ऋणदाता कमलजीत सिंह की याचिका को सुनने से मना कर दिया। सिंह ने एनसीएलएटी से राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की अहमदाबाद शाखा के, आर्सेलर मित्तल की समाधान योजना पर कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले उनकी याचिका सुने जाने का निर्देश देने की अपील की थी। व्यवसायिक ऋणदाता, ऐसा ऋणदाता
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