ओला, उबर के खिलाफ किराया निर्धारण में साठगांठ के आरोप खारिज

नयी दिल्ली, छह नवंबर (भाषा) उचित व्यापार व्यवहार नियामक सीसीआई ने मंगलवार को एप आधारित टैक्सी सेवा प्रदाता ओला और उबर के खिलाफ किराया तय करने के मामले में साठगांठ के आरोपों को खारिज कर दिया। सीसीआई ने कहा कि इन कारों के ड्राइवर जो किराया लेते हैं वह ‘‘कंप्यूटरीकृत गणना पर आधारित’’ किराया होता है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि कंपनियों के बीच कोई साठगांठ है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने अपने 13 पन्नों के आदेश में ओला और ऊबर के खिलाफ मूल्य में पक्षपात के

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