नयी दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा) राजस्व विभाग ने आयातित सौर सेल पर रक्षोपाय शुल्क स्थगित करने संबंधी परिपत्र को वापस लिया है और अपने अधिकारियों से इनपर शुल्क वसूलने को कहा है। विभाग ने इस शुल्क को स्थगित करने को लेकर करीब एक महीने पहले निर्देश जारी किया था। अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने परिपत्र में कहा कि सौर सेल पर रक्षोपाय शुल्क लगाने का फैसला उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर लिया गया है। शीर्ष न्यायालय ने इस बारे में ओड़िशा उच्च न्यायालय के एक पूर्व आदेश पर स्थगन दे दिया है। इससे पहले सीबीआईसी ने 13 अगस्त को एक परिपत्र में अपने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि आयातित सौर सेल पर उड़ीसा उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के मद्देनजर ‘कुछ समय’ के लिए रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जाए। इस बीच, इस मामले में उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई। उच्चतम न्यायालय ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी। भारत ने घरलू कंपनियों के हितों की रक्षा के लिये जुलाई में चीन और मलेशिया से आयातित सौर सेल पर सुरक्षात्मक शुल्क लगाया था। आयात में तीव्र वृद्धि को देखते हुए यह कदम उठाया गया था। भाषा अजय रमणरमण
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